आपका पीएफ (Provident Fund) निकालने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:
ऑनलाइन विधि
यूएएन (UAN) एक्टिवेट करें:
- अगर आपका UAN (Universal Account Number) एक्टिव नहीं है, तो इसे पहले एक्टिवेट करें।
- EPFO की वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं और "Activate UAN" पर क्लिक करें।
- मांगी गई जानकारी भरें और OTP वेरिफिकेशन करें।
EPFO पोर्टल में लॉगिन करें:
- UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
क्लेम फॉर्म भरें:
- मेनू में जाकर “Online Services” पर क्लिक करें।
- “Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)” पर क्लिक करें।
- आपकी सभी डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेंगी। बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करें।
- “Proceed For Online Claim” पर क्लिक करें।
क्लेम का प्रकार चुनें:
- ड्रॉपडाउन में से क्लेम का प्रकार चुनें जैसे की पीएफ एडवांस (Form 31) या पूरा पीएफ निकालना (Form 19)।
- संबंधित जानकारी भरें और अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें।
सर्टिफिकेट/रीजन्स डालें:
- एडवांस क्लेम के लिए, कारण बताएं (जैसे बीमारी, शादी, शिक्षा, घर खरीदना आदि)।
- मांगी गई जानकारी पूरी करें।
डिजिटल सिग्नेचर या आधार OTP वेरिफिकेशन:
- अपना आधार नंबर डालें और OTP के माध्यम से वेरिफाई करें।
फॉर्म सबमिट करें:
- सबमिट पर क्लिक करें और आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा।
- कुछ दिनों के भीतर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
ऑफलाइन विधि
फॉर्म डाउनलोड करें:
- EPFO की वेबसाइट से Form 19, Form 10C या Form 31 डाउनलोड करें।
फॉर्म भरें:
- सभी आवश्यक डिटेल्स सही-सही भरें। ध्यान दें कि फॉर्म पर आपकी बैंक डिटेल्स और IFSC कोड सही हों।
आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें:
- आपके आधार कार्ड की कॉपी।
- बैंक पासबुक का पहला पृष्ठ (जिसमें आपका नाम और खाता नंबर हो)।
- कैंसल्ड चेक (जिसमें आपका नाम प्रिंटेड हो)।
फॉर्म जमा करें:
- फॉर्म और दस्तावेज़ को अपनी कंपनी के HR विभाग में जमा करें।
- HR आपके फॉर्म को सत्यापित करेंगे और EPFO ऑफिस में भेज देंगे।
क्लेम की ट्रैकिंग:
- आप अपने क्लेम की स्थिति EPFO पोर्टल पर UAN के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बातें:
- KYC अपडेट: सुनिश्चित करें कि आपकी KYC डिटेल्स (आधार, पैन, बैंक डिटेल्स) EPFO पोर्टल पर अपडेटेड हैं।
- जॉब छोड़ने के बाद: अगर आप नौकरी छोड़ चुके हैं, तो नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही पूरा पीएफ निकाल सकते हैं।
- टैक्स: अगर आपने पांच साल से कम समय के लिए पीएफ जमा किया है, तो उस पर टैक्स लगेगा।
अगर आपके कोई और प्रश्न हैं या किसी विशेष जानकारी की जरूरत है, तो मुझे बताएं
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